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यूपी सरकार ने राज्य में लागू किया ESMA, सरकारी विभागों को भेजा गया निर्देश

6 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहे किसान आंदोलनों और प्रदर्शनों के मद्देनजर आवश्यक सेवाएं बनाए रखने अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है।




लखनऊ, 6 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चल रहे किसान आंदोलनों और प्रदर्शनों के मद्देनजर आवश्यक सेवाएं बनाए रखने अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है।

बता दें कि 2 दिसंबर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

ESMA के तहत, सरकार को जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह के व्यवधान या हड़ताल पर कठोर कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। इसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रशासन ने ऐलान किया है कि जिले में अब कोई भी धरना-प्रदर्शन या महापंचायत नहीं होने दी जाएगी। इस बीच, सरकार ने प्रदेश के किसी भी विभाग में हड़ताल करने पर भी रोक लगा दी है।

ESMA के तहत, बिजली, पानी, परिवहन, चिकित्सा सेवाओं सहित कई अन्य क्षेत्रों को "आवश्यक सेवाएं" घोषित किया गया है। ऐसे में, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का व्यवधान या हड़ताल अब अवैध हो गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ESMA लागू करके सरकार किसान आंदोलन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि, किसानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे और दिल्ली मार्च को लेकर तैयारियां जारी हैं।
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